Women Reservation Bill 2023 लागू: जानिए कब से मिलेगा 33% आरक्षण का लाभ
दिल्ली। देश में गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 से महिला आरक्षण अधिनियम-2023 लागू हो गया है. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को संसद में पेश किया था. जहां देर रात जोरदार बहस के बाद बिल पास हो गया. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. महिला आरक्षण अधिनियम-2023 के तहत अब महिलाओं को संसद में करीब 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर देश की नारी शक्ति की जमकर सराहना की और मातृशक्ति को एक मजबूत भारत की पहचान बताया.महिला आरक्षण अधिनियम-2023 के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
कब से मिलेगा लाभ
महिला आरक्षण अधिनियम-2023 को भले ही गुरुवार को संसद में पास कर लागू कर दिया गया है, लेकिन इसका लाभ अभी नहीं मिल पाएगा. इसका फायदा 2029 में मिलेगा. क्योंकि इसे 2027 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है. मौजूदा लोकसभा में यह आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है.
महिला आरक्षण पर होगी चर्चा
महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक पर आज शुक्रवार को संसद में चर्चा होगी. शाम करीब 4 बजे वोटिंग की जाएगी. विपक्ष की चिंता को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि जैसे पहले परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और सीटों की संख्या में वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी. आज संसद में महिला आरक्षण और लोकसभा की सीटें 543 से 850 करने के लिए परिसीमन पर चर्चा होगी.